
प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से वितरित सहकारी अल्पकालीन रबी फसली ऋण जमा करने वाले किसानों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। ऐसे सभी किसान जिन्होंने रबी फसली ऋण लिया है, वे 30 जून 2026 तक अपना ऋण अवश्य जमा कर दें।
निर्धारित तिथि से पहले ऋण जमा करने वाले किसानों को ब्याज अनुदान (Interest Subsidy) का लाभ मिलेगा। वहीं, यदि किसान 30 जून 2026 के बाद ऋण जमा करते हैं, तो उन्हें दंडनीय ब्याज (Penal Interest) का भुगतान करना पड़ सकता है।
किसानों के लिए जरूरी बातें
- ✅ ऋण जमा करने की अंतिम तिथि: 30 जून 2026
- ✅ समय पर भुगतान करने पर मिलेगा ब्याज अनुदान का लाभ
- ✅ अंतिम तिथि के बाद लगेगा दंडनीय ब्याज
- ✅ भुगतान अपनी निकटतम ग्राम सेवा सहकारी समिति में करें।
किसानों से अपील की गई है कि अंतिम तिथि का इंतजार न करें और समय रहते अपना ऋण जमा कर आर्थिक लाभ प्राप्त करें। समय पर ऋण चुकाने से न केवल ब्याज में राहत मिलती है, बल्कि भविष्य में सहकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी सुविधा रहती है।
खाजूवाला मंडी सभी किसानों से अनुरोध करता है कि इस महत्वपूर्ण सूचना को अधिक से अधिक किसानों तक साझा करें ताकि कोई भी किसान समय पर ऋण जमा करने से वंचित न रहे।






